मध्य प्रदेश में आरक्षण के बिना होंगे लोकल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश- सभी राज्य लंबित पूरे कराएं चुनाव

लोकल इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को और संघशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो रुके हुए सभी लोकल चुनाव को कराएं, ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई इंतजार न करें. कोर्ट के यह आदेश से मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव कराने को लेकर साफ हो गया है. कोर्ट ने MP चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करने के भी आदेश दिए हैं.
MP में लोकल इलेक्शन में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो लगातार विवाद में बना हुआ है जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक साल से ज्यादा हो गया है और फिर भी लोकल इलेक्शन लटके हुए हैं.
Tuesday को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान में हर पाच साल के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था है, और इसलिए चुनावों में इतनी देरी नहीं की जा सकती.
साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बोला की जो भी पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी की पक्षधर हैं, वो सभी सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र हैं.
मध्य प्रदेश में लोकल चुनाव का रास्ता हुआ साफ
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को 14 दिन के अंदर मतदान की सूचना देने का निर्देश दिए है ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय चुनावों का आदेश दिया है. मतलब MP में बिना ओबीसी आरक्षण के ही स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो साल से 23 हज़ार के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली हैं. आरक्षण देने के ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने के लिए और इस जादा वक्त नहीं दिया जा सकता, लिहाजा अब मध्य प्रदेश में लोकल चुनाव पूरे कराए जाएं.